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शिवम हत्याकांड : दोनों नामजद दोषियों को आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव सौंदा हबीबपुर निवासी युवक शिवम की हत्या मामले में एडीजे प्रथम विजय पल सिंह के न्यायालय ने दोनो आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास और दस दस हजार रूपये का अर्थदंड सुनाया है।
11 अप्रैल 2018 में खुर्जा नगर के गांव सौंदा हबीबपुर निवासी शिवम की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। 11 अप्रैल 2018 को वादी पक्ष द्वारा हत्याकांड में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गांव निवासी आरोपी अरविंद और सुनील के खिलाफ मामला दर्ज किया । पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2 मई 2018 को पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इस अभियोग को जिला पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिह्नित करते हुए मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई l अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश हुए। अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम के न्यायाधीश विजय पाल सिंह ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी माना है। साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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11 अप्रैल 2018 में खुर्जा नगर के गांव सौंदा हबीबपुर निवासी शिवम की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। 11 अप्रैल 2018 को वादी पक्ष द्वारा हत्याकांड में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गांव निवासी आरोपी अरविंद और सुनील के खिलाफ मामला दर्ज किया । पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2 मई 2018 को पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इस अभियोग को जिला पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिह्नित करते हुए मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई l अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश हुए। अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम के न्यायाधीश विजय पाल सिंह ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी माना है। साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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