{"_id":"66fc30d879ff22a4c9016aa0","slug":"seven-years-imprisonment-to-the-accused-in-a-murderous-attack-case-bulandshahr-news-c-133-1-bul1006-122867-2024-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: जानलेवा हमले के मामले में दोषी को सात साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: जानलेवा हमले के मामले में दोषी को सात साल की सजा
विज्ञापन
बुलंदशहर। जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को सात साल और लापरवाही के लिए दूसरे दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
14 अक्तूबर 2007 को थाना औरंगाबाद के गांव सुरजावली निवासी धनेश कुमार ने गांव के ही आरोपी ब्रह्मपाल सिंह एवं मीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनके घर की महिलाएं शौच के लिए गई थी। जहां पर आरोपियों के पक्ष की महिलाओं से उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी। आरोप था कि इसके बाद आरोपी ब्रह्मपाल सिंह अपने हाथ में मीर सिंह की लाइसेंसी बंदूक लेकर घर में घुसा और फायरिंग की थी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब जिला न्यायाधीश मनजीत सिंह श्योराण ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर ब्रह्मपाल सिंह और मीर सिंह को दोषी ठहराया है। साथ ही दोषी ब्रह्मपाल को सात साल और दोषी मीर सिंह को तीन साल की सजा और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
14 अक्तूबर 2007 को थाना औरंगाबाद के गांव सुरजावली निवासी धनेश कुमार ने गांव के ही आरोपी ब्रह्मपाल सिंह एवं मीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनके घर की महिलाएं शौच के लिए गई थी। जहां पर आरोपियों के पक्ष की महिलाओं से उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी। आरोप था कि इसके बाद आरोपी ब्रह्मपाल सिंह अपने हाथ में मीर सिंह की लाइसेंसी बंदूक लेकर घर में घुसा और फायरिंग की थी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब जिला न्यायाधीश मनजीत सिंह श्योराण ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर ब्रह्मपाल सिंह और मीर सिंह को दोषी ठहराया है। साथ ही दोषी ब्रह्मपाल को सात साल और दोषी मीर सिंह को तीन साल की सजा और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन