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Bulandshahar News: रेनू हत्याकांड में दहेज लोभी पति को आठ वर्ष की सजा
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बुलंदशहर। जहांगीरपुर के गांव मांचड़ में दिसंबर 2022 में विवाहिता रेनू की हत्या कर दी गई थी। मामले में एडीजे एफटीसी प्रथम हरिकेश कुमार के न्यायालय ने अभियुक्त मृतका के पति राजू उर्फ राजकुमार को दोषी करार दिया है। उसे पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। आरोपी सास-ससुर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
वादी मुकदमा राजवीर सिंह निवासी गांव उटवारा थाना खैर जनपद अलीगढ़ ने 18 दिसंबर 2022 की सुबह जहांगीरपुर थाने पर तहरीर दी थी। बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री रेनू (21) की शादी करीब दो वर्ष पूर्व मांचड़ निवासी युवक राजू उर्फ राजकुमार के साथ की थी। शादी में काफी दान दहेज भी दिया गया था लेकिन आरोपी पति व अन्य ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। वह आए दिन उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।
कई बार आरोपियों को पंचायत कर वहां जाकर समझाया भी गया। कुछ दिन तक मामला शांत रहता लेकिन बाद में आरोपी फिर से उनकी पुत्री को परेशान करते थे। आरोपियों ने 17 दिसंबर 2022 की रात उनकी पुत्री की हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद मायके वालों को सौंप दिया था। साथ ही मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी पति राजू व सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
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मामले में जांच पूरी कर पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त राजू को दोषी करार दिया है।
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वादी मुकदमा राजवीर सिंह निवासी गांव उटवारा थाना खैर जनपद अलीगढ़ ने 18 दिसंबर 2022 की सुबह जहांगीरपुर थाने पर तहरीर दी थी। बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री रेनू (21) की शादी करीब दो वर्ष पूर्व मांचड़ निवासी युवक राजू उर्फ राजकुमार के साथ की थी। शादी में काफी दान दहेज भी दिया गया था लेकिन आरोपी पति व अन्य ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। वह आए दिन उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।
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कई बार आरोपियों को पंचायत कर वहां जाकर समझाया भी गया। कुछ दिन तक मामला शांत रहता लेकिन बाद में आरोपी फिर से उनकी पुत्री को परेशान करते थे। आरोपियों ने 17 दिसंबर 2022 की रात उनकी पुत्री की हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद मायके वालों को सौंप दिया था। साथ ही मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी पति राजू व सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
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मामले में जांच पूरी कर पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त राजू को दोषी करार दिया है।