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Bulandshahar News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का हुआ कारावास
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जिला न्यायालय परिसर का फोटो।
बुलंदशहर। खुर्जा नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी परवेज को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास के साथ 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दिसंबर 2023 को खुर्जा नगर कोतवाली में क्षेत्र के ही एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर 2023 को वह अपने पति, देवर के साथ एक गमी में गई हुई थीं।
घर पर उनकी 15 वर्षीय मूक-बधिर दिव्यांग पुत्री अकेली थी। आरोप है कि दोपहर के वक्त के गांव का ही आरोपी परवेज उनके घर में घुस आया और पुत्री से डरा-धमका कर दुष्कर्म किया। उसी दौरान अचानक पीड़िता के पति घर पहुंच गए तो उन्हें आरोपी की हरकत का पता चला। आरोपी उन्हें धक्का देकर फरार हो गया। पीड़ित ने मामले में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी।
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जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और 12 मार्च 2024 को जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी परवेज को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त परवेज को 20 वर्ष का कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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दिसंबर 2023 को खुर्जा नगर कोतवाली में क्षेत्र के ही एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर 2023 को वह अपने पति, देवर के साथ एक गमी में गई हुई थीं।
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घर पर उनकी 15 वर्षीय मूक-बधिर दिव्यांग पुत्री अकेली थी। आरोप है कि दोपहर के वक्त के गांव का ही आरोपी परवेज उनके घर में घुस आया और पुत्री से डरा-धमका कर दुष्कर्म किया। उसी दौरान अचानक पीड़िता के पति घर पहुंच गए तो उन्हें आरोपी की हरकत का पता चला। आरोपी उन्हें धक्का देकर फरार हो गया। पीड़ित ने मामले में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी।
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जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और 12 मार्च 2024 को जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी परवेज को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त परवेज को 20 वर्ष का कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।