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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Rape convict gets 10 years imprisonment

Bulandshahar News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Feb 2024 10:28 PM IST
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बुलंदशहर। विशेष लोक अभियोजक प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि वर्ष 2020 में कोतवाली देहात में पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि उनकी पुत्री बीएससी की छात्रा है, जिसे रिश्तेदार युवक मुकेश पुत्र देवेंद्र सिंह बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच करते हुए युवती को बरामद कर लिया। जांच में युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का पता चला।
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पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच कर 16 दिसंबर 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-15 हेमंत कुमार के न्यायालय में हुई। जिला पुलिस द्वारा उक्त केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई। आरोपी मुकेश के खिलाफ सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश हेमंत कुमार ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मुकेश को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त मुकेश को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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