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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Rajkishan murder case

राजकिशन हत्याकांड: हत्यारोपी भाई दोषी करार, हुआ आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Aug 2023 10:32 PM IST
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बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव बुढ़ानपुर में वर्ष 2017 में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अभिमन्यु सिंह के न्यायालय ने आरोपी भाई को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि वादी जितेंद्र कुमार सिंह ने 23 जुलाई 2017 को दुबई कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि वह अपने जीजा राजकिशन उर्फ कृष्ण के साथ दिल्ली में रहकर नौकरी करता है। 23 जुलाई को वह अपने जीजा राजकिशन के साथ उनके गांव बुढ़ानपुर आया था। जहां राजकिशन और उनके भाई पंकज कुमार उर्फ विश्वजीत के बीच गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद आरोपी पंकज ने अपने भाई राजकिशन पर तमंचे से फायर कर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साथ ही तहरीर के आधार पर आरोपी पंकज कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। बाद में पुलिस ने जांच उपरांत आरोपी पंकज के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस प्रकरण में न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और विभिन्न साक्ष्यों का अवलोकन कर हत्यारोपी छोटे भाई पंकज को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पंकज पर 20000 का अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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