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Bulandshahar News: इलाज के बाद नहीं किया भुगतान, मेडिक्लेम कंपनी को भुगतान का आदेश
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गाजियाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायाधीश प्रवीण कुमार जैन ने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को इलाज के बाद किए गए भुगतान की धनराशि 48,314 रुपये ग्राहक अमित कुमार को देने का आदेश दिया। आयोग ने क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया। आदेश के 60 दिन के भीतर भुगतान नहीं करने पर आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा।
अवंतिका निवासी अमित 11 मई 2022 को प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि वह मेरठ रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। कंपनी ने सभी कर्मचारियों का उनके परिवार के सदस्यों के साथ ग्रुप मेडिकल पॉलिसी में 30 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2022 की अवधि का इंश्योरेंस कराया था। एक जनवरी 2022 को अमित की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने इलाज के दौरान अमित को पेट से संबंधित बीमारी बताई और इलाज में 48,314 रुपये का खर्च आया। इसका भुगतान कंपनी ने नहीं किया, इस कारण से अस्पताल से छुट्टी होने पर अमित ने अपने पास से भुगतान किया। इसके बाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
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अवंतिका निवासी अमित 11 मई 2022 को प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि वह मेरठ रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। कंपनी ने सभी कर्मचारियों का उनके परिवार के सदस्यों के साथ ग्रुप मेडिकल पॉलिसी में 30 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2022 की अवधि का इंश्योरेंस कराया था। एक जनवरी 2022 को अमित की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने इलाज के दौरान अमित को पेट से संबंधित बीमारी बताई और इलाज में 48,314 रुपये का खर्च आया। इसका भुगतान कंपनी ने नहीं किया, इस कारण से अस्पताल से छुट्टी होने पर अमित ने अपने पास से भुगतान किया। इसके बाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
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