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अब घर बैठे मिलेगा ‘मैरिज सर्टिफिकेट’
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Fri, 24 Feb 2017 12:47 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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अब मैरिज सर्टिफिकेट के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। जिस पर दूल्हा दुल्हन के मोबाइन नंबर का उल्लेख होना चाहिए। आधार कार्ड वाले दूल्हा-दुल्हन स्टांप एवं पंजीकरण विभाग की वेबसाइट ऑपन करेगे। उनको यहां आधार आधारित पंजीकरण ऑपशन पर क्लिक करना होगा।
यहा विवाहित जोड़े को आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। आधार नंबर फीड करने के बाद आके का बटन दबाते ही आपके मोबाइन नंबर ओटीपी जारी होगी। मसलन दूल्हा-दुल्हन का नाम, पिता का नाम, पता, धर्म, गोत्र आदि की जानकारी भी फीड करनी पड़ेगी। प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी प्रिंट की जा सकेगी।
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यदि दुल्हा दुल्हन के बाद आधार नहीं है तो इस केस में दुल्हा दुल्हन आवेदन तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट उनको कार्यालय में जाकर ही लेना पड़ेगा। हालांकि सुविधा का लाभ उन विवाहित जोड़ों को ही मिल पाएगा जिनकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम-1955 की धारा-5 और 7 में निहित रीति-रिवाजों के अनुसार हुई हो।
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प्रापर्टी की रजिस्ट्री भी ऑनलाइन
अब प्रापर्टी की रजिस्ट्री भी ऑनलाइन कर सकेंगे। योजना की सफलता के लिए कई जिलों में ट्रायल शुरू हो चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो एक अप्रैल से क्रेता और विक्रेता को केवल अंगूठा लगाने के लिए दफ्तर पहुंचना होगा। स्टांप, हस्ताक्षर और फोटो आदि की प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करना होगा।
इससे स्टांप एवं पंजीयन विभाग में लगने वाली भीड़ से राहत मिलेगी। विभाग में काफी हद तक मैनुअली काम भी कम हो जाएगा। सब रजिस्ट्रार देवेंद्र कुमार ने बताया कि कई जिलों में योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है। एक अप्रैल से यूपी के सभी जिलों में ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो जाएगी।
ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ वही दुल्हा दुल्हन ले पाएगे, जिनका विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट-1655 के तहत हुआ हो। ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए दुल्हा दुल्हन के पास आधार कार्ड होना अनिर्वाय है। - देेवेंद्र कुमार, सब रजिस्ट्रार, बुलंदशहर