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अब श्रमिक भी पाएंगे दुर्घटना बीमा योजना का लाभ
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अब श्रमिक भी पाएंगे दुर्घटना बीमा योजना का लाभ
बुलंदशहर। अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सीएम दुर्घटना बीमा और सीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग ने पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कर उनको योजना से लाभान्वित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना होने और गंभीर बीमारी होने पर उपचार कराने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, ऐसे श्रमिकों को दुर्घटना और गंभीर बीमारी होने पर आर्थिक सहायता देने के लिए प्रदेश सरकार ने दो योजनाओं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत की है। इन योजनाओं के तहत ऐसे श्रमिक, जिनका पंजीकरण श्रम विभाग में नहीं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमार योजना के तहत दो लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार उपचार कराने के लिए दिए जाएंगे। इसका लाभ पाने के लिए पंजीकरण के दौरान पात्र लाभार्थी को मजदूर होने का घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसके बाद श्रम विभाग जांच कर योजना का लाभ देगा। श्रम विभाग के अधिकारियों ने शासन की इन दोनाें महत्वपूर्ण योजनाओं का पात्र श्रमिकों से अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। साथ ही यह भी जानकारी दी है कि वह अपना पंजीकरण जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं।
पात्र लाभार्थियों को दोनों योजनाओं का लाभ देने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। लाभार्थी अपने आप ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं या फिर विभाग में आकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद उनका चयन कर लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। - मुकेश कुमार दीक्षित, सहायक श्रमायुक्त
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बुलंदशहर। अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सीएम दुर्घटना बीमा और सीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग ने पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कर उनको योजना से लाभान्वित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना होने और गंभीर बीमारी होने पर उपचार कराने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, ऐसे श्रमिकों को दुर्घटना और गंभीर बीमारी होने पर आर्थिक सहायता देने के लिए प्रदेश सरकार ने दो योजनाओं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत की है। इन योजनाओं के तहत ऐसे श्रमिक, जिनका पंजीकरण श्रम विभाग में नहीं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमार योजना के तहत दो लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार उपचार कराने के लिए दिए जाएंगे। इसका लाभ पाने के लिए पंजीकरण के दौरान पात्र लाभार्थी को मजदूर होने का घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसके बाद श्रम विभाग जांच कर योजना का लाभ देगा। श्रम विभाग के अधिकारियों ने शासन की इन दोनाें महत्वपूर्ण योजनाओं का पात्र श्रमिकों से अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। साथ ही यह भी जानकारी दी है कि वह अपना पंजीकरण जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं।
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पात्र लाभार्थियों को दोनों योजनाओं का लाभ देने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। लाभार्थी अपने आप ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं या फिर विभाग में आकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद उनका चयन कर लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। - मुकेश कुमार दीक्षित, सहायक श्रमायुक्त
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