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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Now Aadhaar will be canceled without e-KYC

Bulandshahar News: अब ई-केवाईसी के बिना आधार होगा निरस्त

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Sep 2023 10:15 PM IST
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बुलंदशहर। अगर आपका आधार कार्ड बने हुए 10 वर्ष हो चुके हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। नियम है कि 10 वर्ष पूरे होने से पहले आधार को दोबारा से प्रमाणित करने क लिए ई-केवाईसी कराना होगा। यदि ऐसा नहीं कराते हैं तो आपका आधार निरस्त हो जाएगा।
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अफसरों के अनुसार यह कार्य स्थानीय आधार केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। आधार कार्ड बनाने के बाद इसकी ई-केवाईसी बेहद जरूरी है। आपके आधार को आठ से नौ साल भी हुए हैं, तब भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। सीडीओ कुलदीप मीना ने ऐसे लोगों से आह्वान किया है कि यदि किसी का आधार बने 10 साल पूरे हो चुके हैं तो वह ई-केवाईसी जरूर करा लें। ई-केवाईसी के लिए पहचान और पते को प्रमाणित करने वाले कोई भी दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, निवास प्रमाणपत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, श्रम कार्ड, सरकारी कार्यालय की ओर से जारी किया गया पहचानपत्र समेत अन्य जरूरी कागजात लेकर आधार केंद्र पर जाएं।
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