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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Murderous assault accused convicted, jailed for seven years

Bulandshahar News: जानलेवा हमले का आरोपी दोषी करार, सात वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Aug 2023 10:26 PM IST
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बुलंदशहर। स्याना कोतवाली क्षेत्र में अक्टूबर 2013 में प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अतुल शर्मा को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या षष्ठं विवेक कुमार प्रथम के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 6 वर्ष का कारावास और 13 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि वादी स्याना निवासी संजय शर्मा ने 13 अक्टूबर 2013 को थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 13 अक्टूबर दोपहर करीब 3:00 बजे वह अपनी साइट देवलोक कॉलोनी के ऑफिस पर बैठा हुआ था। इस दौरान नगर के मोहल्ला पट्टी डहर निवासी आरोपी अतुल शर्मा उसके ऑफिस पहुंच गया। आरोपी ने आते ही पीड़ित के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। साथ ही तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जिसमें पीड़ित बाल बाल बचा और पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। शोर सुनकर अन्य लोगों को एकत्रित होता हुआ देख आरोपी उसे हत्या की धमकी देकर भाग निकला था। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की और बाद में उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी थी। वहीं, अब न्यायालय ने मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाह वादी मुकदमा संजय शर्मा, प्रत्यक्षदर्शी विनोद शर्मा, विपिन शर्मा विवेचक ऋषिपाल सिंह, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित कुमार जैन और उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह के बयानों व अन्य साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसे 6 वर्ष का कारावास और 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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