{"_id":"6cee3a0ebc7290fa94a1352e84e70181","slug":"mlc-election-nomination-start-from-8-feb-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"8 फरवरी से नामांकन तीन मार्च को मतदान ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
8 फरवरी से नामांकन तीन मार्च को मतदान
अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Sat, 30 Jan 2016 11:00 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एमएलसी चुनाव का ब्लू प्रिंट जारी कर दिया गया है। आठ फरवरी को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। तीन मार्च को मतदान और छह मार्च को मतगणना होगी। चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
एमएलसी निर्वाचन की अधिसूचना आठ फरवरी को जारी होगी। नाम निर्देशन के लिए अंतिम तारीख 15 फरवरी है। नाम निर्देशनों की जांच 16 फरवरी को होगी। नाम वापसी की डेट 18 फरवरी निर्धारित की गई है।
मतदान तीन मार्च को सुबह आठ बजे से चार बजे तक होगा। मतणगना छह मार्च को होगी। नौ मार्च को निर्वाचन का बाकी काम भी पूरा कर लिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी बी. चंद्रकला के अनुसार बुलंदशहर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
विज्ञापन
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों के निरुपण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश लागू होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने से लेकर नाम वापसी तक की समस्त कार्रवाई डीएम के कलक्ट्रेट स्थित न्यायालय कक्ष में संपन्न होंगी।
विज्ञापन
एमएलसी निर्वाचन की अधिसूचना आठ फरवरी को जारी होगी। नाम निर्देशन के लिए अंतिम तारीख 15 फरवरी है। नाम निर्देशनों की जांच 16 फरवरी को होगी। नाम वापसी की डेट 18 फरवरी निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
मतदान तीन मार्च को सुबह आठ बजे से चार बजे तक होगा। मतणगना छह मार्च को होगी। नौ मार्च को निर्वाचन का बाकी काम भी पूरा कर लिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी बी. चंद्रकला के अनुसार बुलंदशहर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
विज्ञापन
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों के निरुपण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश लागू होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने से लेकर नाम वापसी तक की समस्त कार्रवाई डीएम के कलक्ट्रेट स्थित न्यायालय कक्ष में संपन्न होंगी।