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Bulandshahar News: नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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बुलंदशहर। छतारी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को एडीजे प्रथम/अतिरिक्त न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम मनोज कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 11 अप्रैल 2023 को छतारी थाने पर मुकदमा वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह मजदूरी करते हैं। उनकी नौ वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी और दरवाजा बंदकर नल पर नहा रही थी। बच्ची को अकेला देख युवक उनके घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। अचानक वह किसी काम से वापस घर पहुंचा तो आरोपी दूसरे दरवाजे से भाग निकला। उन्होंने आरोपी का पीछा भी किया लेकिन वह भाग गया।
जब पीड़ित घर पहुंचा तो बेटी लहूलुहान हालत में थी। उन्होंने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी चुनुआ उर्फ प्रशांत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
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मामला सुनवाई के लिए अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश प्रथम अतिरिक्त पाॅक्सो अधिनियम मनोज कुमार सिंह की अदालत में पहुंचा। बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील, गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद युवक को दोषी करार दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 11 अप्रैल 2023 को छतारी थाने पर मुकदमा वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह मजदूरी करते हैं। उनकी नौ वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी और दरवाजा बंदकर नल पर नहा रही थी। बच्ची को अकेला देख युवक उनके घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। अचानक वह किसी काम से वापस घर पहुंचा तो आरोपी दूसरे दरवाजे से भाग निकला। उन्होंने आरोपी का पीछा भी किया लेकिन वह भाग गया।
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जब पीड़ित घर पहुंचा तो बेटी लहूलुहान हालत में थी। उन्होंने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी चुनुआ उर्फ प्रशांत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
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मामला सुनवाई के लिए अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश प्रथम अतिरिक्त पाॅक्सो अधिनियम मनोज कुमार सिंह की अदालत में पहुंचा। बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील, गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद युवक को दोषी करार दिया है।