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Bulandshahar News: किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Nov 2025 10:07 PM IST
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Man sentenced to 20 years rigorous imprisonment for attempting to rape a minor girl
बुलंदशहर। ककोड़ कस्बे में सात साल पहले शराब के नशे में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने के दोषी को न्यायालय पोक्सो-3 ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपराधी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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19 अक्टूबर 2018 को ककोड़ थाने में दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि वादी ने शिकायत की थी कि एक किशोरी रोते हुए उनके पास पहुंची और बताया कि एक युवक ने दूसरी बच्ची को पकड़ लिया है।
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इस पर वे लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। जांच में पता चला कि मोहल्ला मलियान निवासी सलाउद्दीन को एक स्कूल के पीछे बाजरे के खेत में बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हुए मौके पर ही पकड़ा गया था। आरोपी सलाउद्दीन शराब के नशे में था। शोर सुनकर मुहल्ले के लोग एकत्र हो गए और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पीड़िता वादी की भतीजी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की और 2 नवंबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित करते हुए सशक्त पैरवी की गई। अदालत में अभियुक्त के विरुद्ध छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायाधीश शगुन पंवार ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपित सलाउद्दीन को दोषी करार दिया और 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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