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Bulandshahar News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
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बुलंदशहर। सोती हुई किशोरी को उठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया है। साथ ही दोषी को 20 साल की सजा और 27 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
13 जून 2020 को अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को शिकायत देकर अपने रिश्ते के चाचा पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 12 जून की रात उनकी नाबालिग बेटी अपने दादा और दादी के साथ घेर में सोई थी। इसी दौरान आरोपी मौके पर पहुंचा और सोती हुई बेटी को उठाकर ले गया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब किशोरी का शोर सुनकर वह मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने तमंचा किशोरी की कनपटी पर लगा रखा था। उनके पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। इसके बाद अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संजय कुमार यादव की कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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13 जून 2020 को अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को शिकायत देकर अपने रिश्ते के चाचा पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 12 जून की रात उनकी नाबालिग बेटी अपने दादा और दादी के साथ घेर में सोई थी। इसी दौरान आरोपी मौके पर पहुंचा और सोती हुई बेटी को उठाकर ले गया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब किशोरी का शोर सुनकर वह मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने तमंचा किशोरी की कनपटी पर लगा रखा था। उनके पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। इसके बाद अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संजय कुमार यादव की कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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