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किसान की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद
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किसान की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद
बुलंदशहर। गवारोली निवासी किसान खिच्चू सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत की कोर्ट ने तीनों दोषियों की जमानत रद्द करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि 26 मार्च 2013 को अरनिया के गांव गवारोली निवासी भारत ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि रोहन, अशोक और अजय ने जबरन घर में घुसकर उसके पिता खिच्चू सिंह पर फरसा से वार करके हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद दोनों पक्षों के गवाह और सबूतों के आधार पर कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। इसी बीच तीनों आरोपियों की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी पर कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी थी। अब कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है। कहा है कि उन्हें जमानत पर बाहर नहीं रखा जा सकता है। जिसके चलते सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
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बुलंदशहर। गवारोली निवासी किसान खिच्चू सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत की कोर्ट ने तीनों दोषियों की जमानत रद्द करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि 26 मार्च 2013 को अरनिया के गांव गवारोली निवासी भारत ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि रोहन, अशोक और अजय ने जबरन घर में घुसकर उसके पिता खिच्चू सिंह पर फरसा से वार करके हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद दोनों पक्षों के गवाह और सबूतों के आधार पर कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। इसी बीच तीनों आरोपियों की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी पर कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी थी। अब कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है। कहा है कि उन्हें जमानत पर बाहर नहीं रखा जा सकता है। जिसके चलते सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
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