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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Life imprisonment to the person guilty of selling spurious liquor

Bulandshahar News: नकली शराब बेचने के दोषी को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 30 Sep 2023 11:16 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। नकली शराब बेचने के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ विभिन्न थानों में जानलेवा हमला, हत्या समेत अन्य मामलों में कुल 24 मुकदमें दर्ज हैं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार कौशिक ने बताया कि आठ मार्च 2014 को खानपुर थाना प्रभारी गिरीश कुमार ने ढकरौली प्याऊ चौराहे से एक युवक को नकली शराब बेचते हुए पकड़ा था। आरोपी की पहचान पप्पन निवासी शेखपुर थाना खानपुर के रूप में हुई थी। आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ नकली शराब बनाने, जानलेवा हमला, हत्या समेत अन्य मामलों में कुल 24 मुकदमे दर्ज हैं। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने गवाहों और सुबूत के आधार पर पप्पन सिंह निवासी शेखपुर को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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