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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Life imprisonment to the person guilty of murder of young man

Bulandshahar News: युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 15 May 2024 10:14 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। खेत में पानी भरने पर युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

एडीजीसी योगेश कुमार ने बताया कि 12 दिसंबर 2009 को छतारी क्षेत्र के गांव गंगावास निवासी रेवती प्रसाद ने मामले रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि रात करीब सवा आठ बजे वह अपने भाई जयदेव के साथ खेत पर गए थे। वापस लौटने के दौरान रेवती शर्मा के खेत पर पहुंचे तो गांव निवासी प्यारेलाल, दलवीर उर्फ मच्छर बंदूक लेकर आ गए। उन्होंने खेत में पानी भरने का विरोध किया तो दोनों भाइयों ने उनसे माफी मांगी। इसके बावजूद दलवीर ने उनके ऊपर गोली चला दी। इस दौरान अंगूरी देवी लगातार आरोपी को कारतूस देती रही। एक गोली जयदेव के सीने में जा लगी। वह मौके पर ही गिर गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनीत चौधरी की कोर्ट ने दलवीर उर्फ मच्छर को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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गोवध अधिनियम में नौ को तीन-तीन साल की सजा

बुलंदशहर।
गौवध अधिनियम के मामले में कोर्ट ने नौ दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। 17 अप्रैल 2004 को खुर्जा देहात के निरीक्षक जगवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि गांव इस्लामाबाद में नट कालोनी के पास यामीन के अहाते में कुछ लोग गोकशी करते हुए पाए गए। आरोपियों को चेतावनी देते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन कुछ आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसी बीच नौ आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया। अब अपर सत्र न्यायाधीश विनीत चौधरी की कोर्ट ने हामिद, सुलेमान, हनीफ, सलीम, असलम, यूनुस, इस्लाम, इकबाल, रहमान व फरीद को तीन-तीन साल की सजा और एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संवाद
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