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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Life imprisonment for wife's murder, fine of Rs 15,000

Bulandshahar News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 15 हजार का अर्थदंड

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2024 10:43 PM IST
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Life imprisonment for wife's murder, fine of Rs 15,000
बुलंदशहर। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को एडीजे प्रथम विजय पल सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास की सजा सुनते हुए 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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एडीजीसी फौजदारी राजीव मलिक ने बताया कि अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोर्ट पूर्वी निवासी श्याम सिंह ने 27 मार्च 2017 को गुलावठी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि श्याम सिंह की बहन सरोज की शादी आठ वर्ष पहले सैदपुर गांव निवासी मनोज के साथ हुई थी। शादी के बाद मनोज उनकी बहन सरोज को लेकर गुलावठी थाना क्षेत्र के कस्बा में मोहल्ला रामनगर में विनय कुमार के मकान में किराये पर रहने लगा। शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होने लगा था। इसी विवाद के चलते कई बार घर पर लोगों के साथ पंचायत करके समझौता भी कराया गया। 27 मार्च 2017 को मनोज के जीजा हापुड़ निवासी सोनू ने टेलीफोन पर सरोज की मृत्यु की सूचना दी। इस सूचना पर पर वह परिजनों के साथ गुलावठी पहुंचा तो मनोज उनकी बहन का शव लेकर सैदपुर जा चुका था और दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। सैदपुर जाकर देखा तो सरोज की गला काटकर हत्या की गई थी। मनोज मौके से फरार हो गया। इसके बाद शव लेकर गुलावठी थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। अब अपर जिला जज प्रथम विजय पाल सिंह ने मनोज को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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