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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Life imprisonment for all three convicts in Sunil Tayal murder case

Bulandshahar News: सुनील तायल हत्याकांड के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 19 Sep 2025 10:30 PM IST
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बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी सुनील तायल की हत्या के तीन आरोपियों को एडीजे एफटीसी द्वितीय मनोज कुमार ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास के साथ 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
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संजीव जोशी निवासी सिकंदराबाद के सराय झांझन निवासी संजीव जोशी, आजादनगर सलेमपुर रोड निवासी और रमपुरा मोहल्ला निवासी आमिर चौधरी ने दिसंबर 2016 में व्यापारी सुनील तायल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 17 दिसंबर 2016 को व्यापारी के बेटे लव तायल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 22 मार्च 2017 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई। अभियोजन की तरफ से 11 गवाह पेश हुए। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट- 2 मनोज कुमार शासन ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी संजीव जोशी, अनस और आमिर को दोषी करार दिया। तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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