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किशोरी के अपहरणकर्ता को पांच साल की जेल

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 09 Nov 2021 10:51 PM IST
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किशोरी के अपहरणकर्ता को पांच साल की जेल
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बुलंदशहर। किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी पाया है। दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने युवक को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। दोनों पक्षों के गवाह और सबूतों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो गुलाम मुस्तफा ने दोषी निखिल शर्मा को सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो तृतीय धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि 29 अगस्त 2017 को अनूपशहर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने आरोपी निखिल शर्मा निवासी लक्ष्मीनगर दिल्ली के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी नगर के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की छात्रा थी। 28 अगस्त की सुबह सात बजे वह घर से स्कूल के लिए निकली थी। इसके बाद देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। इस दौरान पता चला कि आरोपी निखिल शर्मा किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद किया था। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज कराए थे। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी बहला-फुसलाकर मेरठ ले गया था और मेरठ के एक होटल में रखकर दुष्कर्म किया। हालांकि कोर्ट में गवाह और सबूतों के बाद आरोपी पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप सही नहीं पाए गए। जिसके बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपों से दोषी को बरी कर दिया। साथ ही अपहरण के मामले में दोषी पाए जाने पर पांच साल की जेल व 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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इनके हुए बयान दर्ज
कोर्ट में पीड़िता के वादी पिता, पीड़िता, कांस्टेबल सचिन कुमार, डॉ. शशि प्रभा, स्कूल के सहायक लिपिक नवीन कुमार शर्मा, विवेचक एसआई उजेंद्र सिंह और रेडियोलॉजिस्ट डॉ. आशीष प्रकाश के बयान दर्ज किए गए थे।
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