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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो /बुलंदशहर
Updated Sat, 25 Jun 2016 10:50 PM IST
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कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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जमीन बेचने का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अली जामिन की कोर्ट ने सुनाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मोहम्मद शारिक ने बताया कि वादी धनेश कुमार पुत्र दलवीर सिंह निवासी प्राणगढ़ ने 27 जनवरी 2014 को नरसेना में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि अपनी बहन रेनू उर्फ रश्मि का विवाह वर्ष 2004 में राजकुमार पुत्र देवेंद्र निवासी सबदलपुर थाना नरसेना के साथ किया था। विवाह के बाद रश्मि को पता चला कि राजकुमार आवारा किस्म आदमी है। वह अपनी जमीन बेचना चाहता है।
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रश्मि जमीन बेचने का विरोध करती थी। इसके चलते राजकुमार आए दिन रश्मि के साथ मारपीट करता था। एक दिन राजकुमार ने रश्मि पर जानलेवा हमला किया तो उसकी रिपोर्ट स्याना कोतवाली में दर्ज कराई गई। 27 जनवरी 2014 की सुबह 10 बजे राजकुमार ने अपनी पत्नी रश्मि की हत्या कर शव को खेत में ले जाकर जलाने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अली जामिन ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और साक्ष्यों के आधार पर राजकुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।