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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Husband gets 10 years imprisonment for dowry death

Bulandshahar News: दहेज हत्या में पति को दस वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 24 May 2023 09:51 PM IST
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बुलंदशहर। शादी के आठ दिन बाद ही दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष द्वितीय दानिश हसनैन के न्यायालय ने आरोपी पति रविकांत को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का कारावास सुनाया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभान सिंह व रश्मि सोलंकी ने बताया कि वादी रनवीर सिंह निवासी ई-83, अध्यापक नगर नजफगढ़ रोड, नागलोई दिल्ली-41 थाना निहाल विहार, नई दिल्ली ने कोतवाली देहात पांच मई 2018 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी पिंकी की शादी बड़ी बेटी के देवर रविकांत निवासी बहलीमपुरा कोतवाली देहात के साथ 26 अप्रैल 2018 को की थी। शादी में उन्होंने काफी दान दहेज भी दिया था लेकिन आरोपी ससुराल वाले खुश नहीं थे। आरोप है कि दामाद रविकांत और उसके पिता नरेश गिरी शादी के चार दिन बाद घर आए और कम दहेज मिलने की बात कही, साथ ही दो लाख रुपये दहेज की मांग की।
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जिस पर पीड़ित ने दो लाख रुपये इधर-उधर से कर उन्हें दे दिए। जिसके बाद आरोपी उनकी पुत्री को अपने साथ ले गए। आरोप है कि चार मई 2018 को बेटी पिंकी की आरोपी पति रविकांत ने बहलीमपुरा स्थित नहर पर कार में ही गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित की शिकायत पर थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी माना है। साथ ही उसे सश्रम दस वर्ष का कारावास सुनाया गया है।
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