फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Gangster convicted sentenced to two years imprisonment

Bulandshahar News: गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। गैंगस्टर के दोषी को न्यायाधीश तबरेज अहमद ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शमशाद उर्फ बंटी निवासी गांव एंचाना थाना गुलावठी ने वर्ष-2024 में संगठित गिरोह बनाया था। आरोपी के खिलाफ थाना गुलावठी पुलिस ने 21 फरवरी 2024 गैंगस्टर अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। सात नवंबर 2024 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट तबरेज अहमद के न्यायालय में हुई। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शमशाद उर्फ बंटी को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट तबरेज अहमद ने दोषी शमशाद उर्फ बंटी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed