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फर्जी बीएड की डिग्री प्राप्त कर नौकरी पाने वाले 17 शिक्षकों को झटका
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फर्जी बीएड की डिग्री प्राप्त कर नौकरी पाने वाले 17 शिक्षकों को झटका
बुलंदशहर। आगरा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से फर्जी बीएड की डिग्री प्राप्त कर जनपद के परिषदीय स्कूलों में नौकरी पाने वाले 17 शिक्षकों को अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। उनकी बर्खास्तगी को कोर्ट ने सही ठहराया है। इसके तहत अब इन शिक्षकों को नौकरी नहीं मिलेगी।
गत दिनों खुलासा हुआ था कि आगरा स्थित डॉ. अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री प्राप्त कर जिन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाई है, वह फर्जी है। यह मामला काफी चर्चा में भी रहा। इसकी जांच शासन स्तर से एसआईटी से भी कराई थी। शासन ने बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वालों के सभी दस्तावेजों की भी जांच की थी। जनपद में ऐसे 17 शिक्षक पाए गए थे और तत्कालीन बीएसए ने शासन के आदेश पर इन सभी को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच गया। बताया गया कि अपनी नौकरी बचाने के लिए उक्त शिक्षक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। जहां पर अब कोर्ट ने इन शिक्षकों की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब इन शिक्षकों की नौकरी में वापसी नहीं हो सकेगी। शासन से भी अब इन शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली है, बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा सचिव ने कोर्ट के आदेशों के अनुरूप बीएसए को दिशानिर्देश भेजे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के अनुरूप बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश मिल गए हैं। इनका पालन किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन सभी 17 शिक्षकों को दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी।
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बुलंदशहर। आगरा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से फर्जी बीएड की डिग्री प्राप्त कर जनपद के परिषदीय स्कूलों में नौकरी पाने वाले 17 शिक्षकों को अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। उनकी बर्खास्तगी को कोर्ट ने सही ठहराया है। इसके तहत अब इन शिक्षकों को नौकरी नहीं मिलेगी।
गत दिनों खुलासा हुआ था कि आगरा स्थित डॉ. अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री प्राप्त कर जिन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाई है, वह फर्जी है। यह मामला काफी चर्चा में भी रहा। इसकी जांच शासन स्तर से एसआईटी से भी कराई थी। शासन ने बीएड की फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वालों के सभी दस्तावेजों की भी जांच की थी। जनपद में ऐसे 17 शिक्षक पाए गए थे और तत्कालीन बीएसए ने शासन के आदेश पर इन सभी को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच गया। बताया गया कि अपनी नौकरी बचाने के लिए उक्त शिक्षक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। जहां पर अब कोर्ट ने इन शिक्षकों की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब इन शिक्षकों की नौकरी में वापसी नहीं हो सकेगी। शासन से भी अब इन शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली है, बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा सचिव ने कोर्ट के आदेशों के अनुरूप बीएसए को दिशानिर्देश भेजे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के अनुरूप बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश मिल गए हैं। इनका पालन किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन सभी 17 शिक्षकों को दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी।
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