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Bulandshahar News: डकैती के चार दोषियों को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा
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बुलंदशहर। मुनीम से 2.20 लाख रुपये की नकदी और मोबाइल लूट के चार दोषियों को न्यायालय एडीजे-02 के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बुलंदशहर कोतवाली नगर निवासी नेमपाल सिंह के मुनीम से बदमाशों ने जहांगीराबाद क्षेत्र में 2 लाख 20 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन लूटा था। मुनीम सराफ के यहां कलेक्शन करने गए थे। आठ मई 2016 को पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। यतेंद्र उर्फ छुटवा उर्फ छोटू, भूरा उर्फ हरवीर, निवासी ग्राम गहना गोवर्धनपुर थाना जहांगीराबाद, पूरन निवासी ग्राम कुटवाया थाना ककोड़, संपत निवासी ग्राम कपना थाना जहांगीराबाद को खुर्जा देहात पुलिस ने लूट की एक घटना में गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में आरोपियों ने जहांगीराबाद क्षेत्र में मुनीम से 2.20 लाख रुपये की नकदी और मोबाइल लूट की घटना को स्वीकार किया था। जहांगीराबाद पुलिस ने आरोपी भूरा उर्फ हरवीर के घर से मुनीम से लूटे गए 20 हजार रुपये भी बरामद किए थे। जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आठ जुलाई 2016 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी यतेंद्र उर्फ छुटवा उर्फ छोटू, भूरा उर्फ हरवीर, पूरन, संपत को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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बुलंदशहर कोतवाली नगर निवासी नेमपाल सिंह के मुनीम से बदमाशों ने जहांगीराबाद क्षेत्र में 2 लाख 20 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन लूटा था। मुनीम सराफ के यहां कलेक्शन करने गए थे। आठ मई 2016 को पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। यतेंद्र उर्फ छुटवा उर्फ छोटू, भूरा उर्फ हरवीर, निवासी ग्राम गहना गोवर्धनपुर थाना जहांगीराबाद, पूरन निवासी ग्राम कुटवाया थाना ककोड़, संपत निवासी ग्राम कपना थाना जहांगीराबाद को खुर्जा देहात पुलिस ने लूट की एक घटना में गिरफ्तार किया था।
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पूछताछ में आरोपियों ने जहांगीराबाद क्षेत्र में मुनीम से 2.20 लाख रुपये की नकदी और मोबाइल लूट की घटना को स्वीकार किया था। जहांगीराबाद पुलिस ने आरोपी भूरा उर्फ हरवीर के घर से मुनीम से लूटे गए 20 हजार रुपये भी बरामद किए थे। जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आठ जुलाई 2016 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी यतेंद्र उर्फ छुटवा उर्फ छोटू, भूरा उर्फ हरवीर, पूरन, संपत को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।