फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Former MLA Guddu Pandit sentenced to two years and five months

Bulandshahar News: पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को दो वर्ष पांच माह की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2024 11:07 PM IST
विज्ञापन
Former MLA Guddu Pandit sentenced to two years and five months
पूर्व विधायक गुड्डू पंडित।
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


अनूपशहर। कोविड नियमों के उल्लंघन में पूर्व विधायक श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को एमपी एमएलए कोर्ट अनूपशहर ने 2 साल 5 माह की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा की अवधि तीन साल से कम होने पर कोर्ट ने पूर्व विधायक को जमानत भी दे दी।
विशेष लोक अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने बताया कि 11 मई 2020 को चौकी प्रभारी खुर्जा गेट राम नरेश ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित ने लालच देकर भीड़ को अपने आवास पर एकत्रित किया था। इस पर उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था। गुड्डू ने तथ्यों को छिपाते हुए उस नोटिस को गलत रूप से अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। इसके बाद अपने करीबियों के भी माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रसारित कराया। जिससे यह संदेश गया कि बुलंदशहर पुलिस जनसेवा करने वालों को प्रताड़ित कर रही है। गुड्डू पंडित का यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है।
विज्ञापन

चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने कोविड उल्लंघन और धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। अब एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार चतुर्थ ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक गुड्डू पंडित को कोविड प्रोटोकाल के उल्लंघन और उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 के तहत दोषी पाया। इस पर उन्हें 2 वर्ष 5 माह की सजा सुनाई। साथ में 25 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विवेचक ने आईटी एक्ट की धारा हटा दी थी, इस पर कोर्ट ने इस आरोप से पूर्व विधायक को दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन




अक्तूबर 2023 में भी हुई थी 14 माह की सजा

2011 में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हलपुरा निवासी राकेश शर्मा को धमकी देने और चौथ वसूली के मामले में भी अक्तूबर 2023 में गुड्डू पंडित को 14 माह कारावास की सजा सुनाई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed