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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Five years imprisonment to two accused of kidnapping and murder of a young man

Bulandshahar News: युवक के अपहरण कर हत्या के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 05 Mar 2024 10:25 PM IST
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बुलंदशहर। बुगरासी कस्बा निवासी एक युवक के अपहरण कर हत्या के मामले में दो दोषियों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष का कारावास सुनाया है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक आरोपी की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। जबकि, एक आरोपी अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के निर्देश भी न्यायालय ने किए हैं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा व भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि वादी अनीसा निवासी बुगरासी थाना नरसेना ने थाने पर एक अगस्त 2016 को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि पांच जुलाई 2016 को उसने अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पीड़िता को जानकारी मिली कि उसके पुत्र को आरोपी रॉकी, मोंटी, जैकी और जगमोहन निवासीगण गांव धनोबास थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर अपने साथ कार में बैठाकर अपहरण कर ले गए हैं। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर चारों नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और आरोपी रॉकी, मोंटी और जैकी को गिरफ्तार किया।
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जिनकी निशानदेही पर आरोपियों के गांव से पीड़िता के पुत्र आदिल का कंकाल बरामद किया। मामले में पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। मुकदमा विचारण के दौरान एक आरोपी जैकी की मृत्यु हो चुकी है। जबकि, एक आरोपी जगमोहन फरार है। वहीं, अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दो आरोपी मोंटी व रॉकी को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें पांच-पांच वर्ष कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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