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Bulandshahar News: गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 Mar 2024 11:05 PM IST
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Five years imprisonment to two accused of culpable homicide
संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। देहात कोतवाली की नई मंडी चौकी क्षेत्र में अगस्त 2010 को किराना व्यापारी की पीट-पीटकर गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। उन्हें पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशवदेव शर्मा ने बताया कि नई मंडी चौकी के दरोगा सोमदत्त शर्मा ने 25 अगस्त 2010 में मनोज व देवेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को अनूपशहर अड्डा स्थित किराना स्टोर के मालिक कृपाल सिंह को पीटने की सूचना मिली थी। मौके पर पांच-छह लोग एक व्यक्ति को पीटते नजर आए। पुलिस टीम को देख आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस जब पहुंची तो कृपाल सिंह की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले में अभियुक्त देवेंद्र सिंह, मनोज कुमार, रामू और दल सिंह को गिरफ्तार किया था। पांचवां आरोपी नाबालिग था।
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पूछताछ में देवेंद्र ने बताया कि कृपाल से दुकान खाली कराने को लेकर झगड़ा हो गया था। पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेजने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश शहजाद अली ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने मनोज और देवेंद्र को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। दोनों को पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी रामू को बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी दल सिंह की मौत हो चुकी है। एक बाल अपचारी का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
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