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Bulandshahar News: नगर कोतवाली में दर्ज हुई नए कानून के तहत पहली एफआईआर
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बुलंदशहर। जनपद में नए भारतीय कानून के तहत पहला मुकदमा मारपीट, लोकशांतिभंग और हत्या की धमकी देने संबंधित तीन धाराओं में दर्ज हुआ। यह मुकदमा नगर के मोहल्ला देवीपुरा निवासी पीड़ित व्यक्ति ने दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री का ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। इसी के चलते आरोपी दामाद व उसके पिता ने घर में घुसकर पीड़ित व पुत्री पर हमला कर दिया और भविष्य में हत्या की धमकी दी है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देवीपुरा प्रथम क्षेत्र निवासी पीड़ित व्यक्ति ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री का अपने ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। गत रविवार की रात करीब एक बजे पुत्री का ससुर हंसराज और पति आकाश निवासी सहारनपुर उनके घर पहुंचे और पीड़ित के साथ आरोपियों ने गाली-गलौच करनी शुरू कर दी। पीड़ित ने जब गालियां देने का विरोध किया, तो उन पर दोनों आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसकी चीख-पुकार सुनकर पुत्री ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। लोगों को एकत्र होते देखकर आरोपी भविष्य में जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि नए कानून के तहत उक्त घटना को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 352 और 351(2) के तहत दर्ज किया है।
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नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देवीपुरा प्रथम क्षेत्र निवासी पीड़ित व्यक्ति ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री का अपने ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। गत रविवार की रात करीब एक बजे पुत्री का ससुर हंसराज और पति आकाश निवासी सहारनपुर उनके घर पहुंचे और पीड़ित के साथ आरोपियों ने गाली-गलौच करनी शुरू कर दी। पीड़ित ने जब गालियां देने का विरोध किया, तो उन पर दोनों आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसकी चीख-पुकार सुनकर पुत्री ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। लोगों को एकत्र होते देखकर आरोपी भविष्य में जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि नए कानून के तहत उक्त घटना को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 352 और 351(2) के तहत दर्ज किया है।
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