फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Fine of 25,000 each imposed on two farmers for stubble burning.

Bulandshahar News: पराली जलाने पर दो किसानों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। जिले में धान की कटाई शुरू होते ही खेतों में पराली जलाने का धुआं फिर दिखाई देने लगा है। प्रशासन और कृषि विभाग की सख्त हिदायतों के बावजूद दो किसानों ने खेतों में फसल अवशेष जला दिए। कृषि विभाग ने सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए दोनों मामलों का पता लगाकर संबंधित किसानों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन


पहला मामला सदर तहसील के गांव करौली का है, जबकि दूसरा मामला सिकंदराबाद तहसील के गांव हुसैनपुर आजमपुर का है। दोनों गांवों में किसानों ने धान की कटाई के बाद खेतों में पड़े फसल अवशेषों में आग लगा दी थी।
विज्ञापन


कृषि विभाग के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए जिले में सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय है। खेत में आग लगते ही कंट्रोल रूम को थर्मल अलर्ट और लोकेशन मिल जाती है। सैटेलाइट से मिली लोकेशन के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। आग जलाने की पुष्टि होने के बाद दोनों किसानों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला उप कृषि निदेशक बबलू कुमार ने बताया कि जिले में पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रशासन अलर्ट है। इसके लिए पूरे जिले में 175 विशेष निगरानी टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें लगातार खेतों का भ्रमण कर निगरानी कर रही हैं और किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पराली जलाने पर जुर्माने के साथ-साथ किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed