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Bulandshahar News: 13 साल पुराने मामले में डकैत को 10 साल की सजा
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बुलंदशहर। थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में वर्ष 2013 में एक घर में घुसकर डकैती करने के मामले में न्यायालय ने डकैत मोहनलाल को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
4 दिसंबर 2013 को पहासू के गांव लालनेर निवासी मोहनलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुर्जा नगर के मोहल्ला कलंदरगढ़ी निवासी महमूद हसन के घर में डकैती डाली थी। बदमाशों ने घर में घुसकर हथियारों के बल पर सोने-चांदी के आभूषण और कीमती सामान लूट लिया था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर मामले में रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ जुलाई 2014 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-02) मनोज कुमार शासन ने मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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4 दिसंबर 2013 को पहासू के गांव लालनेर निवासी मोहनलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुर्जा नगर के मोहल्ला कलंदरगढ़ी निवासी महमूद हसन के घर में डकैती डाली थी। बदमाशों ने घर में घुसकर हथियारों के बल पर सोने-चांदी के आभूषण और कीमती सामान लूट लिया था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर मामले में रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ जुलाई 2014 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
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बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-02) मनोज कुमार शासन ने मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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