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दो कंपनियों पर 5.2 करोड़ का जुर्माना

Sun, 19 Feb 2017 12:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Sun, 19 Feb 2017 12:07 AM IST
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Two companies fined 5.2 million
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सरकारी स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने के दोषी पाए जाने पर दो कंपनियों पर तहसीलदार ने पांच करोड़ 20 लाख 78 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही 15 दिनों में स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए है।

तहसीलदार हीरालाल सैनी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के एक गांव में सरकारी स्कूल की भूमि है। उक्त भूमि पर दो कंपनियों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इस संबंध में कोर्ट में मामला विचाराधीन था। एसडीएम ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक कंपनी 3600 वर्ग मीटर भूमि और दूसरी कंपनी 681 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जे की दोषी पाई गई।
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बताया कि 3600 वर्ग मीटर अवैध कब्जा करने वाली कंपनी पर 4.39 करोड़, 681 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा करने वाली कंपनी    पर 81 लाख, 78 हजार रुपये     का जुर्माना किया गया है। साथ ही दोनों कंपनी को 15 दिन में अवैध कब्जा खाली करने के आदेश दिए गए है।

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