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पुत्र पर जानलेवा हमले में पिता को सात साल कैद

Thu, 16 Feb 2017 11:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Thu, 16 Feb 2017 11:46 PM IST
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Son to father seven years imprisonment in the murder attempt
jail shimla

संपत्ति के बंटवारे के विवाद में पिता द्वारा पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि पीड़ित के भाई को न्यायाधीश ने बरी कर दिया। यह निर्णय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनूपशहर उमेश कुमार सिंह की कोर्ट ने दिया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जुगेंद्र सिंह सेजवार ने बताया कि पांच नवंबर 2013 को नरौरा थाना क्षेत्र के गांव निवाड़ी बांगर निवासी गुड्डी पत्नी अशोक कुमार ने नरौरा थाने में अपने सुसर व देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वादिया ने रिपोर्ट में बताया था कि उसके पति अशोक कुमार का अपने पिता जवाहरलाल व छोटे भाई कृष्णा से संपत्ति बंटवारे का विवाद चल रहा था।
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रंजिश की वजह से पांच नवंबर की सुबह करीब 7.30 बजे सुसर जवाहर व देवर कृष्णा व उसकी पत्नी ने घेरकर गाली गलौंच शुरू कर दी। सुसर जवाहरलाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पति अशोक कुमार को जानबूझकर गोली मारी। जिससे अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जवाहरलाल और कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
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साथ ही विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। एडीजे कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाह व सबूत पेश किए गए। जिसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। बस को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुसर जवाहरलाल को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया जबकि वादिया के देवर कृष्णा को बरी कर दिया।

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