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आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को सजा

Wed, 10 May 2017 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो / बुलंदशहर
अमर उजाला ब्यूरो / बुलंदशहर Updated Wed, 10 May 2017 01:00 AM IST
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Sentenced to suicides
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : Demo Pic

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बीबीनगर क्षेत्र में पत्नी के अवैध संबंधों से तंग आकर आत्महत्या करने के मामले में कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या चार सुनील कुमार प्रथम ने दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद शारिक और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गांव परतापुर निवासी जिकारिया राज मिस्त्री का काम करता था। 2009 में जिकारिया दीवार से गिर गया था। जिसके चलते उसका पैर टूट गया था।
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पैर की हड्डी टूटने के चलते वह काम करने लायक नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी रुकसाना के अवैध संबंध गांव के ही बबलू से हो गए थे। दोनों खुलेआम मिलने लगेे। इस बात की जानकारी जब जिकारिया को मिली तो उसने रुकसाना से विरोध जताया। बावजूद इसके रुकवाना के प्रेम संबंध जारी रहे।
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पांच अगस्त 2012 की रात करीब 12 बजे जिकारिया ने रुकसाना व बबलू को मिलते हुए देख लिया, तभी जिकारिया ने एतराज किया। पत्नी के अवैध संबंधों से तंग आकर जिकारिया ने छह अगस्त 2012 की सुबह जहर खाकर जान दे दी। कोर्ट ने बबलू और रुकसाना को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई।

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