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जिले में धारा 144 लागू
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Wed, 31 Aug 2016 11:55 PM IST
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Police Flag March
- फोटो : Amar ujala
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सितंबर और अक्टूबर माह में विभिन्न त्यौहारों के मद्देनजर डीएम आंजनेय सिंह ने धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश जिले में शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने को किए हैं। धारा 144 18 अक्टूबर 2016 तक लागू रहेगी।
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एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि 12 सितंबर को ईद-उल-जुहा है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। एक अक्तूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, दो अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती, 10 अक्तूबर को रामनवमी, 11 अक्तूबर को दशहरा, 12 अक्तूबर को मोहर्रम और 16 अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है।
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इसके अतिरिक्त इस बीच अखिल भारतीय व्यावसायिक सीओई परीक्षाएं भी होंगी। इन सभी त्यौहारों के मद्देनजर डीएम ने जिले में धारा 144 लागू करते हुए शांति बनाए रखने को आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 18 अक्टूबर तक जिले की सीमा में प्रभावी रहेगा। यह धारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और वृद्ध, विकलांग व्यक्तियों की ओर से छड़ी प्रयोग करने और धार्मिक जुलूस व शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
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