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रिहा हो सकते हैं गैंगरेप के आरोपी रईस-शावेज

Tue, 15 Nov 2016 11:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Tue, 15 Nov 2016 11:36 PM IST
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Rais, who is accused of rape can be released Chavez
गैंगरेप - फोटो : अमर उजाला

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हाईवे पर मां-बेटी से गैंगरेप के मामले में एक अगस्त को जेल गए दो आरोपी रईस और शावेज बुधवार को जेल से रिहा हो सकते हैं। जमानत मिलने के बाद उनके जमानतियों की तस्दीक रिपोर्ट पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट    भेजी है।

बता दें कि 29 जुलाई 2016 की रात हाईवे पर मां-बेटी के साथ गैंगरेप में पुलिस ने एक अगस्त 2016 को आरोपी रईस, जबर सिंह और शाबेज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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बीते बृहस्पतिवार एक अगस्त को रईस, जबर सिंह और शवेज की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने जमानत याचिका दाखिल की थी।

इसके बाद बीते शनिवार को कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए दो-दो लाख के दो-दो जमानती दाखिल करने पर जमानत दिए जाने का आदेश दिया था। तब से तीनों आरोपियों के जमानतियों की तस्दीक प्रक्रिया चल रही थी। शुक्रवार शाम एक आरोपी जबर सिंह को कोर्ट ने जमानत दी। शनिवार सुबह जेल से जबर सिंह को रिहा कर दिया।
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वहीं शावेज और रईस के जमानतदारों की प्रशासनिक वैरीफिकेशन रिपोर्ट कोर्ट पहुंच चुकी है। अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने बताया कि बुधवार को दोनों आरोपियों के जमानतदारों की पुलिस वैरीफिकेशन रिपोर्ट     कोर्ट पहुंचने की उम्मीद है।    कोर्ट से जमानत मिलने के      बाद दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

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