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पति की जमानत खारिज

Fri, 23 Sep 2016 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बुलंदशहर
अमर उजाला ब्यूरो/बुलंदशहर Updated Fri, 23 Sep 2016 11:31 PM IST
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Husband's bail rejected
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
अन्नू बंसल की मौत के मामले में जेल में बंद उसके पति की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने यह निर्णय वादी और आरोपी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद दिया। मनोज की जमानत खारिज होने पर पीड़ित पक्ष ने खुशी जाहिर की है।
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अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि देवीपुरा प्रथम निवासी अन्नू बंसल की शादी मोहल्ला कोठियात निवासी मनोज पुत्र स्व. प्रकाश चंद से 30 मई 2000 में हुई थी। शादी के बाद अन्नू ने दो पुत्रियों को जन्म दिया था, जो अभी नाबालिग हैं। आरोप है कि बेटा नहीं होने के चलते अन्नू के ससुराली उसके साथ मारपीट करते थे।
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13 जून 2016 की रात 8.30 बजे अन्नू को उसके ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। अन्नू की उपचार के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 20 जुलाई को मौत हो गई थी।
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अन्नू की मां ओमवती ने सास स्नेहलता, जेठ राजेश उर्फ बॉबी, जेठानी आशा, ननद पूनम पत्नी संजय निवासी मुरादाबाद, ननदोई संजय, ननद कुसुम पत्नी आकाश और ननदोई आकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर व दोनों बेटियों के बयानों का अवलोकन करने के बाद आरोपी मनोज की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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