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राजकुमार हत्याकांड: पांच हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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हत्याकांड के पांच आरोपियों को उम्रकैद
बुलंदशहर। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव चाकला में जमीनी रंजिश के चलते पांच नामजद आरोपियों ने किसान राजकुमार की हत्या कर दी थी। मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एडीजे विष्णु कुमार शर्मा ने पांचों आरोपियों को दोषी माना है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सुबोध शर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद के गांव चाकला निवासी ब्रजपाल ने 29 अप्रैल 2014 को अपने भाई राजकुमार की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 28 अप्रैल की देर रात वादी, उसका भाई राजकुुमार व परिवार के अन्य लोग खेत में थ्रेसर से लाक (अनाज) निकलवा रहे थे। देर रात करीब 11 बजे वादी व परिवार के अन्य सदस्य घर लौट आए थे। खेत पर राजकुमार अनाज बीनने में लग गया था। सुबह जब वादी खेत पर पहुंचा को उसका भाई राजकुमार लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। पीड़ित ने मामले में गांव निवासी तीन सगे भाई विनोद, योगेंद्र, कुलदीप पुत्रगण सुखपाल व सुरेश पुत्र हमीर सिंह, ओमवीर पुत्र जयपाल सिंह ने जमीनी रंजिश में धोखे से उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही पांचों आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। वहीं, न्यायालय ने पंाचों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
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बुलंदशहर। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव चाकला में जमीनी रंजिश के चलते पांच नामजद आरोपियों ने किसान राजकुमार की हत्या कर दी थी। मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एडीजे विष्णु कुमार शर्मा ने पांचों आरोपियों को दोषी माना है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सुबोध शर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद के गांव चाकला निवासी ब्रजपाल ने 29 अप्रैल 2014 को अपने भाई राजकुमार की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 28 अप्रैल की देर रात वादी, उसका भाई राजकुुमार व परिवार के अन्य लोग खेत में थ्रेसर से लाक (अनाज) निकलवा रहे थे। देर रात करीब 11 बजे वादी व परिवार के अन्य सदस्य घर लौट आए थे। खेत पर राजकुमार अनाज बीनने में लग गया था। सुबह जब वादी खेत पर पहुंचा को उसका भाई राजकुमार लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। पीड़ित ने मामले में गांव निवासी तीन सगे भाई विनोद, योगेंद्र, कुलदीप पुत्रगण सुखपाल व सुरेश पुत्र हमीर सिंह, ओमवीर पुत्र जयपाल सिंह ने जमीनी रंजिश में धोखे से उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही पांचों आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। वहीं, न्यायालय ने पंाचों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
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