फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   राजकुमार हत्याकांड: पांच हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

राजकुमार हत्याकांड: पांच हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jun 2019 11:13 PM IST
विज्ञापन
राजकुमार हत्याकांड: पांच हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
हत्याकांड के पांच आरोपियों को उम्रकैद
विज्ञापन


बुलंदशहर। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव चाकला में जमीनी रंजिश के चलते पांच नामजद आरोपियों ने किसान राजकुमार की हत्या कर दी थी। मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एडीजे विष्णु कुमार शर्मा ने पांचों आरोपियों को दोषी माना है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सुबोध शर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद के गांव चाकला निवासी ब्रजपाल ने 29 अप्रैल 2014 को अपने भाई राजकुमार की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 28 अप्रैल की देर रात वादी, उसका भाई राजकुुमार व परिवार के अन्य लोग खेत में थ्रेसर से लाक (अनाज) निकलवा रहे थे। देर रात करीब 11 बजे वादी व परिवार के अन्य सदस्य घर लौट आए थे। खेत पर राजकुमार अनाज बीनने में लग गया था। सुबह जब वादी खेत पर पहुंचा को उसका भाई राजकुमार लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। पीड़ित ने मामले में गांव निवासी तीन सगे भाई विनोद, योगेंद्र, कुलदीप पुत्रगण सुखपाल व सुरेश पुत्र हमीर सिंह, ओमवीर पुत्र जयपाल सिंह ने जमीनी रंजिश में धोखे से उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही पांचों आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। वहीं, न्यायालय ने पंाचों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed