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मनीष हत्याकांड: तीन आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास और अर्थदंड

Fri, 03 Aug 2018 11:34 PM IST
Updated Fri, 03 Aug 2018 11:34 PM IST
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मनीष हत्याकांड: तीन आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास और जुर्माना
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- खानपुर थाना क्षेत्र में खेत पर पानी लगाते समय गोली मारकर की गई थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव जाड़ोल के युवक की हत्या केे मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने तीन आरोपियों को दोषी मानकर तीनों को आजीवन कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि 24 मई 2012 को खानपुर के गांव जाड़ोल निवासी चंद्र सिंह ने थाना खानपुर में तहरीर देकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र मनीष उर्फ मोनू खेत पर पानी लगा रहा था। इसी दौरान गांव निवासी बिट्टू उर्फ जसवीर, रोबिन व पवन खेत पर आए और उसके पुत्र की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। तीनों आरोपियों को उसने गोली मारते देखा है। घटना से पहले गांव के छिद्दा सिंह के यहां चोरी हुई थी, जिसमें छिद्दा का सामान एवं बंदूक चोरी हुई थी। आरोपी बिट्टू का कहना था कि चोरी की घटना में मनीष उर्फ मोनू की संलिप्तता थी। खानपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हत्या में इस्तेमाल होने वाला तमंचा भी बरामद कर लिया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामले में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच हुई बहस और गवाहों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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