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ानलेवा हमले का आरोपी दोषी करार, सात साल कारावास
Updated Thu, 19 Jul 2018 11:33 PM IST
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जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल कारावास
बुलंदशहर। शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर में जून-2016 में किसान ओंकार की गोली मारकर हत्या की कोशिश मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आरोपी सुरेंद्र को दोषी माना है। उन्होेंने सुरेंद्र को सात साल कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मौ. शारिक ने बताया कि वादी संजय सिंह पुत्र स्व. वीरपाल सिंह निवासी गांव जलालपुर थाना शिकारपुर ने जून-2016 में अपने चाचा पर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि उसके चाचा ओंकार सिंह पुत्र श्यौदान सिंह पांच जून -2016 को सुबह करीब साढ़े सात बजे खेत जोत रहे थे। तभी सुरेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी गांव फैजलपुर अजनारा पास के ही एक ईख के खेत में छिपा था। आरोपी ने खेत से निकल कर ओंकार के ऊपर तमंचे से फायर झोंक दिया। इससे ओंकार गंभीर घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी सुरेंद्र को दोषी माना है। उन्होंने आरोपी को सात साल कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट के तहत दो साल कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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बुलंदशहर। शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर में जून-2016 में किसान ओंकार की गोली मारकर हत्या की कोशिश मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आरोपी सुरेंद्र को दोषी माना है। उन्होेंने सुरेंद्र को सात साल कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मौ. शारिक ने बताया कि वादी संजय सिंह पुत्र स्व. वीरपाल सिंह निवासी गांव जलालपुर थाना शिकारपुर ने जून-2016 में अपने चाचा पर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि उसके चाचा ओंकार सिंह पुत्र श्यौदान सिंह पांच जून -2016 को सुबह करीब साढ़े सात बजे खेत जोत रहे थे। तभी सुरेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी गांव फैजलपुर अजनारा पास के ही एक ईख के खेत में छिपा था। आरोपी ने खेत से निकल कर ओंकार के ऊपर तमंचे से फायर झोंक दिया। इससे ओंकार गंभीर घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी सुरेंद्र को दोषी माना है। उन्होंने आरोपी को सात साल कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट के तहत दो साल कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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