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आशीष हत्याकांड: दो आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
Updated Sat, 07 Jul 2018 10:25 PM IST
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आशीष हत्याकांड: दो आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
- जनवरी 2012 में बीबीनगर थाना क्षेत्र में हुई थी गौतमबुद्धनगर निवासी आशीष की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम मनराज सिंह के न्यायालय ने आशीष हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास व अर्थदंड सुनाया है। वर्ष 2012 में बीबीनगर थाना क्षेत्र में गौतमबुद्धनगर के गांव चिपियाना निवासी आशीष की हत्या कर दी गई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि वादी ओमपाल सिंह चौकीदार थाना बीबीनगर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 25-26 जनवरी 2012 की देर रात उसने कटक नहर के पुल पर एक व्यक्ति की लाश देखी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। वहां पर मृतक के चाचा और भाई ने उसकी शिनाख्त आशीष पुत्र जय भगवान निवासी बसंत विहार कालोनी, गांव चिपियाना थाना गौतमबुद्धनगर के रुप में हुई थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पंकज और अनुज को गिरफ्तार किया था। आशीष ने नई कार खरीदी थी। पंकज और अनुज आशीष के दोस्त थे और आरोपियों ने उसे बीबीनगर थाना क्षेत्र में लाकर उसकी गला काटकर हत्या कर दी थी और कार लूट ली थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विवेचना कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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- जनवरी 2012 में बीबीनगर थाना क्षेत्र में हुई थी गौतमबुद्धनगर निवासी आशीष की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम मनराज सिंह के न्यायालय ने आशीष हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास व अर्थदंड सुनाया है। वर्ष 2012 में बीबीनगर थाना क्षेत्र में गौतमबुद्धनगर के गांव चिपियाना निवासी आशीष की हत्या कर दी गई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि वादी ओमपाल सिंह चौकीदार थाना बीबीनगर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 25-26 जनवरी 2012 की देर रात उसने कटक नहर के पुल पर एक व्यक्ति की लाश देखी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। वहां पर मृतक के चाचा और भाई ने उसकी शिनाख्त आशीष पुत्र जय भगवान निवासी बसंत विहार कालोनी, गांव चिपियाना थाना गौतमबुद्धनगर के रुप में हुई थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पंकज और अनुज को गिरफ्तार किया था। आशीष ने नई कार खरीदी थी। पंकज और अनुज आशीष के दोस्त थे और आरोपियों ने उसे बीबीनगर थाना क्षेत्र में लाकर उसकी गला काटकर हत्या कर दी थी और कार लूट ली थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विवेचना कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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