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Bulandshahar News: सुनील बावरिया को कोर्ट ने सुनाई 27 माह और 17 दिन की सजा
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बुलंदशहर। जिला न्यायालय परिसर से पुलिस कस्टडी से भागने वाले शातिर अपराधी सुनील बावरिया को सीजेएम न्यायालय ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 27 माह 17 दिन कारावास की सजा सुनाई है। सुनील बावरिया वर्ष 2019 में पेशी के दौरान फरार हो गया था।
सीजेएम न्यायालय के न्यायाधीश सुनील त्रिपाठी ने फैसला सुनाया है। अभियोजक नागेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के थाना जौरा के कस्बा जौरा निवासी आरोपी सुनील बावरिया पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। 15 जनवरी 2019 को नगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
वर्ष 2022 में उसे पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही 1 जून 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इस प्रकरण को जिला पुलिस द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई। न्यायालय में एक गवाह के बयान हुए। न्यायाधीश ने बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी सुनील बावरिया को दोषी करार दिया।
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सीजेएम न्यायालय के न्यायाधीश सुनील त्रिपाठी ने फैसला सुनाया है। अभियोजक नागेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के थाना जौरा के कस्बा जौरा निवासी आरोपी सुनील बावरिया पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। 15 जनवरी 2019 को नगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
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वर्ष 2022 में उसे पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही 1 जून 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इस प्रकरण को जिला पुलिस द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई। न्यायालय में एक गवाह के बयान हुए। न्यायाधीश ने बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी सुनील बावरिया को दोषी करार दिया।
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