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कोर्ट : विस्फोटक अधिनियम में आरोपी मोहित दोषी करार
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बुलंदशहर। विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में एसीजेएम द्वितीय अविरल सिंह की अदालत ने आरोपी मोहित को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मॉनिटरिंग सेल प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में औरंगाबाद पुलिस ने नगर निवासी आरोपी मोहित को अवैध विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
न्यायाधीश ने अब मामले की सुनवाई के बाद सबूतों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि, दोषी को केवल न्यायालय उठने तक की सजा दी गई है, साथ ही उस पर 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कहा कि यदि दोषी यह अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मॉनिटरिंग सेल प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में औरंगाबाद पुलिस ने नगर निवासी आरोपी मोहित को अवैध विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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न्यायाधीश ने अब मामले की सुनवाई के बाद सबूतों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि, दोषी को केवल न्यायालय उठने तक की सजा दी गई है, साथ ही उस पर 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कहा कि यदि दोषी यह अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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