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कोविड से मौत मामले में पीड़ित दो बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता
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कोविड से मौत मामले में पीड़ित दो बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता
बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण से हुई महिला या पुरुष की मौत के बाद अब पीड़ित परिवार के दो बच्चों को आर्थिक सहायता मिलेगी। ऐसे बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शासन की ओर संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या दोनों में से एक की मौत कोविड या फिर अन्य वजहों से एक मार्च 2020 के बाद हुई है, उन्हें लाभ दिया जाएगा। इसके तहत पीड़ित परिवार के दो बच्चों को योजना के तहत शामिल किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को जिला प्रोबेशन विभाग की ओर से ढाई हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। विभाग के मुताबिक इसमें 23 वर्ष तक के शिक्षारत बालक और बालिका योजना के लिए पात्र होंगे। योजना में जेल में निरुद्ध परिवार के मुखिया के बच्चे या आश्रय स्थल में रह रहे बच्चे भी पात्र माने जाएंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के बाद उसे शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद बच्चों को लाभ मिलेगा।
116 बच्चे योजना में हो चुके हैं शामिल
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिले से 125 बच्चों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से नौ आवेदन जांच के बाद निरस्त हो गए, जबकि 116 बच्चे योजना में शामिल हो चुके हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि योजना में चयनित किए गए 116 बच्चों में से 96 बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में मिलने वाली राशि भी मिलने लगी है।
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बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण से हुई महिला या पुरुष की मौत के बाद अब पीड़ित परिवार के दो बच्चों को आर्थिक सहायता मिलेगी। ऐसे बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शासन की ओर संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या दोनों में से एक की मौत कोविड या फिर अन्य वजहों से एक मार्च 2020 के बाद हुई है, उन्हें लाभ दिया जाएगा। इसके तहत पीड़ित परिवार के दो बच्चों को योजना के तहत शामिल किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को जिला प्रोबेशन विभाग की ओर से ढाई हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। विभाग के मुताबिक इसमें 23 वर्ष तक के शिक्षारत बालक और बालिका योजना के लिए पात्र होंगे। योजना में जेल में निरुद्ध परिवार के मुखिया के बच्चे या आश्रय स्थल में रह रहे बच्चे भी पात्र माने जाएंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के बाद उसे शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद बच्चों को लाभ मिलेगा।
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116 बच्चे योजना में हो चुके हैं शामिल
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिले से 125 बच्चों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से नौ आवेदन जांच के बाद निरस्त हो गए, जबकि 116 बच्चे योजना में शामिल हो चुके हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि योजना में चयनित किए गए 116 बच्चों में से 96 बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में मिलने वाली राशि भी मिलने लगी है।
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