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निजी अस्पताल अब नहीं वसूल सकेंगे अधिक धनराशि

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 09 May 2021 11:19 PM IST
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निजी अस्पताल अब नहीं वसूल सकेंगे अधिक धनराशि
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बुलंदशहर। निजी अस्पताल अब कोविड एवं नॉन कोविड मरीजों से अधिक धनराशि नहीं वसूल सकेंगे। शासन ने कोविड मरीजों का उपचार करने के लिए रेट लिस्ट जारी कर दी है। आदेश लागू होने से अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लग जाएगा। साथ ही सभी अस्पतालों को सेवाओं की रेट लिस्ट स्पष्ट लगानी होगी।
जनपद में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपदा के इस दौर में कई चिकित्सक एवं निजी अस्पताल संचालक मरीजों से शुल्क के नाम पर अधिक धनराशि वसूल रहे हैं। इन अस्पतालों पर अब शासन ने शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रेट लिस्ट जारी कर ऐसे अस्पताल जहां कोविड और नॉन कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा हैं। वहां स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों के रेट स्पष्ट तरीके से डिस्प्ले किए जाएंगे। जिससे मरीजों से निर्धारित धनराशि से अधिक की वसूली पर प्रतिबंध लग सके। वहीं, किसी अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों से निर्धारित दर से अधिक की वसूली की जाती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं एपीडैमिक डिजीज एक्ट-1897 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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ये दर की हैं निर्धारित
- आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन एवं सहयोगी सुविधाओं के साथ प्रतिदिन आठ हजार से 10 हजार रुपये।
- आईसीयू बेड बिना वेंटिलेटर प्रतिदिन 13 हजार से 15 हजार रुपये।
- आईसीयू बेड वेंटिलेटर समेत प्रतिदिन 15 से 18 हजार रुपये।
अधिक धनराशि लेने पर बिल्लाह अस्पताल हो चुका है सील
कोविड मरीजों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर के बिल्लाह हॉस्पिटल को कोविड एल-2 हॉस्पिटल बनाया गया था। कोविड अस्पताल बनने के बाद से लगातार अस्पताल में लापरवाही और अधिक धनराशि वसूलने की शिकायत मिल रही थी। शिकायतों को संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान जांच की तो सत्यता पाई गई। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया और कोविड अस्पताल की सूची से बाहर कर दिया है। साथ ही अन्य कार्रवाई की जा रही है।
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शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही मरीजों से शुल्क वसूलने के सभी कोविड अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रेट लिस्ट चस्पा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि वसूले जाने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. भवतोष शंखधर, सीएमओ
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