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Bulandshahar News: किशोरी को बहला-फुसलाकर के जाने व दुष्कर्म करने वाले दोषी को सात वर्ष का कारावास
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बुलंदशहर। अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छह वर्ष पूर्व 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम विनीत चौधरी की अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी आकाश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी ने 16 अप्रैल 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। वादिनी का आरोप था कि 14 अप्रैल की देर शाम आरोपी युवक आकाश उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
सक्रियता दिखाते हुए पुलिस टीम ने 17 अप्रैल 2018 को किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया था और आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बरामदगी के बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयानों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आकाश को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी ने 16 अप्रैल 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। वादिनी का आरोप था कि 14 अप्रैल की देर शाम आरोपी युवक आकाश उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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सक्रियता दिखाते हुए पुलिस टीम ने 17 अप्रैल 2018 को किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया था और आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बरामदगी के बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयानों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आकाश को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।