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8500 रुपये के मोबाइल की वारंटी में मरम्मत के मांगे 9300
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8500 रुपये के मोबाइल की वारंटी में मरम्मत के मांगे 9300
बुलंदशहर। शिकारपुर क्षेत्र निवासी एक युवक के मोबाइल की मरम्मत के नाम पर कीमत से अधिक धनराशि मरम्मत के नाम पर मांगी गई। पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। अब फोरम ने मोबाइल विक्रेता को नया मोबाइल और वाद भत्ता देने के निर्देश दिए हैं।
शिकारपुर के कस्बा खेल निवासी फजलुद्दीन ने क्षेत्र के राहुल मोबाइल प्वाइंट नामक विक्रेता से 8500 रुपये का एक मोबाइल खरीदा था। आरोप है कि खरीदने के एक माह बाद से ही फोन अपने आप स्विच ऑफ होना शुरू हो गया। इसके लिए जब फोन सर्विस सेंटर में दिखाया तो आरोपियों ने फोन में पानी जाने के कारण मरम्मत खर्च 9300 रुपये बताया। कई बार शिकायत के बाद भी न तो वारंटी अवधि में फोन की मरम्मत की गई और न ही फोन बदला गया। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पीए शेखर वर्मा ने बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फोरम अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह और सदस्य मोहित कुमार त्यागी ने मोबाइल विक्रेता को आदेश दिए हैं कि एक माह के अंदर वादी को नया मोबाइल उपलब्ध कराए। साथ ही वाद व्यय के तौर पर भी 4000 रुपये दिए जाएं। यदि समयावधि में मोबाइल और वाद व्यय नहीं दिया जाता है तो मोबाइल की कीमत 8500 रुपये को 15 जून 2017 के बाद से छह फीसदी ब्याज दर के साथ भुगतान करना होगा।
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बुलंदशहर। शिकारपुर क्षेत्र निवासी एक युवक के मोबाइल की मरम्मत के नाम पर कीमत से अधिक धनराशि मरम्मत के नाम पर मांगी गई। पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। अब फोरम ने मोबाइल विक्रेता को नया मोबाइल और वाद भत्ता देने के निर्देश दिए हैं।
शिकारपुर के कस्बा खेल निवासी फजलुद्दीन ने क्षेत्र के राहुल मोबाइल प्वाइंट नामक विक्रेता से 8500 रुपये का एक मोबाइल खरीदा था। आरोप है कि खरीदने के एक माह बाद से ही फोन अपने आप स्विच ऑफ होना शुरू हो गया। इसके लिए जब फोन सर्विस सेंटर में दिखाया तो आरोपियों ने फोन में पानी जाने के कारण मरम्मत खर्च 9300 रुपये बताया। कई बार शिकायत के बाद भी न तो वारंटी अवधि में फोन की मरम्मत की गई और न ही फोन बदला गया। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पीए शेखर वर्मा ने बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फोरम अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह और सदस्य मोहित कुमार त्यागी ने मोबाइल विक्रेता को आदेश दिए हैं कि एक माह के अंदर वादी को नया मोबाइल उपलब्ध कराए। साथ ही वाद व्यय के तौर पर भी 4000 रुपये दिए जाएं। यदि समयावधि में मोबाइल और वाद व्यय नहीं दिया जाता है तो मोबाइल की कीमत 8500 रुपये को 15 जून 2017 के बाद से छह फीसदी ब्याज दर के साथ भुगतान करना होगा।
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