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शासन से तय होगा चेयरमैन का आरक्षण

Tue, 09 May 2017 12:56 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ बुलंदशहर
ब्यूरो, अमर उजाला/ बुलंदशहर Updated Tue, 09 May 2017 12:56 AM IST
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Chairman will decide the Chairman's reservation
आरक्षण - फोटो : DEMO PIC

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नगर पालिका अध्यक्ष पद का आरक्षण शासन से तय होगा। जबकि वार्ड का आरक्षण जिलाधिकारी को तय करना है। डीएम सोमवार रात तक वार्डों के अनंतिम आरक्षण पर मुहर लगा सकती हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों ने वार्ड वार आरक्षण की सूची प्रशासन को सौंप दी है।

वर्ग वार जनसंख्या समेत कई बिंदुओं पर तैयार किए गए फार्मूले के हिसाब से शासन स्तर से नगर निकायों में अध्यक्ष पद का आरक्षण तय किया जाएगा। शीघ्र ही शासन पालिका अध्यक्ष सीट का आरक्षण जारी होगा।
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वहीं, नगर पालिका और नगर पंचायतों ने प्रशासन को वार्ड वार आरक्षण की सूची सौंप दी है। सोमवार को डिप्टी निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र ने आरक्षण सूची की क्रास चेकिंग की। एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि अनंतिम सूची को लेकर आपत्तियां मांगी जाएंगी।
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आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद वार्ड आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा।  निकाय चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा। 15 मई तक आपत्तियां मांगी जाएगी। 15 से 19 मई तक आपत्तियों का निस्तारण होगा। 25 मई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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