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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Bus driver convicted of scooter rider's death sentenced after 21 years

Bulandshahar News: स्कूटर सवार की मौत के दोषी बस चालक को 21 वर्ष बाद हुई सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 10:32 PM IST
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बुलंदशहर। 21 वर्ष दस माह पहले सड़क दुर्घटना में हुई स्कूटर सवार की मौत के मामले अदालत ने अब आरोपी बस चालक को दोषी करार दिया है। अदालत ने छह माह की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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16 जनवरी 2004 को सिकंदराबाद कोतवाली पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा स्याना कस्बे के नई सड़क नरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके बड़े भाई खुशीराम गोयल अपने स्कूटर से स्याना से नोएडा जा रहे थे। साथ में दूसरे स्कूटर पर वह अपने भतीजे प्रमोद कुमार के साथ जा रहे थे। नई जेल बुलंदशहर के सामने शाम लगभग साढ़े पांच बजे दोनों स्कूटर अपनी साइड में चल रहे थे। पीछे से तेज व लापरवाही से बस बुद्धबिहार डिपो अलीगढ़ ने टक्कर मार दी थी। बस को बुलंदशहर के थाना अरनिया निवासी महावीर सिंह चला रहा था। दुर्घटना में मौके पर ही खुशीराम की मौत हो गई थी। बस चालक महावीर सिंह को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया था। दुर्घटना में स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं, अब जेडी एफटीसी-4 की न्यायाधीश संजना राव ने बस चालक महावीर सिंह को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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